Rewa

रीवा मऊगंज जिले में इस दिन शराब बिक्री पर लगा प्रतिबंध, कब से कब तक लगा रोक, जानिए

मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में संपन्न हो चुका है। अब चार जून को परिणाम आने का इंतजार ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी जिला प्रशासन तथा निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रीवा और मऊगंज जिले में भी शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रतिबंध भंडारण परिवहन शराब वेयर हाउस एवं बॉटलिंग यूनिट पर पूरी तरह से लगाया गया इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने जानकारी दी की प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 ,(1) अंतर्गत मतगणना दिवस 4 जून को सभी देसी तथा विदेशी शराब की दुकान बंद रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय, परिवहन एवं भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा साथ ही इनका उल्लंघन करने वाले के प्रति प्रकरण दर्ज कार्यवाही की जाएगी

रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में कराई जाएगी, जिसकी सुरक्षा और प्रतिनिधित्व के लिए मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा 4 जून को पूरे दिन मऊगंज में मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा आदेश जारी किए गए हैं यह प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा तथा इनका उल्लंघन करने वालों के प्रति कानूनी कार्रवाई दी जाए

लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को होगा इसके बाद 4 जून को नतीजा आएंगे, मध्य प्रदेश में चार चरण में मतदान कराए गए थे इसके बाद अब लोगों को 4 जून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। चुनावी परिणाम के दिन शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है

About The Author

Related Articles

Back to top button
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp