Swati Maliwal Assault Case: ‘क्या आपको एक महिला पर हाथ उठाते हुए बुरा नहीं लगा’, SC ने जमानत सुनवाई के दौरान विभव कुमार से पूछा
Swati Maliwal Assault Case:आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विभव कुमार को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को निर्धारित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से कड़े सवाल पूछे।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने विभव कुमार की याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने विभव की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कठिन सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि जब विभव को सीएम के निजी सचिव पद से हटा दिया गया था, तब वह सीएम के घर पर क्या कर रहे थे? उनका वहां क्या काम था? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा कि क्या उन्हें एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए बुरा नहीं लगा?
विभव के खिलाफ कौन देगा बयान: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि हम आपके आंतरिक राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ेंगे। हम केवल कानून के अनुसार कार्य करेंगे। सिंघवी ने तर्क दिया कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ किसी और ने कुछ नहीं कहा है। इस पर, न्यायाधीश ने पूछा कि उस घर में मौजूद कौन सा कर्मचारी विभव के खिलाफ बयान देने की हिम्मत करेगा। सिंघवी ने कहा कि विभव कुमार 75 दिनों से जेल में हैं। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त तय की।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मई महीने में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से उनके सरकारी आवास पर मिलने गई थीं। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विभव कुमार ने उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और उनके कपड़े फाड़े गए। इसके बाद मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के साथ विभव के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया। तब से विभव कुमार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।