Supreme Court ने NCR गृह खरीदारों को बड़ी राहत दी, इमारती और EMI के संबंध में बड़ी निर्देश दिए
Supreme Court ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में घर खरीदने वाले लोगों को कई बड़ी राहतें दी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों या निर्माताओं द्वारा EMI भुगतान के संबंध में उन घर खरीदारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी जो NCR में अपने फ्लैट्स की दाखिला नहीं पा रहे हैं।
यहां बताया जाता है कि Supreme Court ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं को सुना, जिसमें कई घर खरीदारों की याचिकाएं खारिज की गई थीं। पीड़ितों ने उच्चतम न्यायालय से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने फ्लैट्स की दाखिला मिलने तक EMI न लेने के निर्देश देने के लिए कहा था।
मामले की जांच के लिए Supreme Court ने सहमति दी
उच्चतम न्यायालय के आदेश से निराश पीड़ित घर खरीदारों ने Supreme Court से अपील की थी। इसके बाद ही Supreme Court ने मामले की जांच के लिए सहमति दी और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया।
केंद्र, बैंकों और अन्यों को जारी किए गए नोटिस
न्यायाधीश सुर्यकांत और न्यायाधीश उज्ज्वल भुईयां की बेंच ने 2023 के मार्च 14 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर केंद्र, बैंकों और अन्यों को नोटिस जारी किए।
कोई बलात्कारक कार्रवाई नहीं होगी
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच सभी मामलों में अंतरिम रूप से स्थिति होगी। इसके तहत, बैंकों / वित्तीय संस्थानों या निर्माताओं द्वारा कोई भी बलात्कारक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसमें घर खरीदारों के खिलाफ शिकायतें शामिल हैं।