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पुलिस अधीक्षक नें जिले के ट्रांसपोर्टरो-सवारी वाहनो एवं स्कूल प्रबंधको की ली बैठक

सिंगरौली। मो. यूसूफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली के द्वारा रूस्तमजी कॉन्फ्रेसिंग हॉल में वाहन दुर्घटनाओ की रोकथाम नियंत्रण एवं सावधानी के संबंध में जिले के ट्रांसपोर्टरो की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में विक्रम सिंह राठौर, जिला परिवहन अधिकारी, जिला सिंगरौली, पीएस परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक, विन्ध्यनगर, निरीक्षक आरपी मिश्रा, थाना प्रभारी यातायात जिला सिंगरौली उपस्थित रहे साथ ही बैठक में स्कूल प्रबंधक, व्यवसायिक बडे वाहन मालिको, ट्रक/टेक्सी/डम्फर इत्यादि मालिको के साथ बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गई एवं बैठक के दौरान निम्न निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुये कहा कि सभी प्रकार के भारी वाहनो के परमिट, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा इत्यादि प्रमाण पत्र अपडेट एवं वाहन साथ में उपलब्ध रखे। बिना उक्त दस्तावेजो के कोई भी वाहन नेशनल एवं हाईवे सहित किसी भी मार्ग पर संचालित नही किये जाये। साथ ही वाहनो के परिमिट के अनुसार उन्ही मार्गो पर उनका संचालन हो अन्यथा नही। भारी वाहनो में वाहन चालक एवं परिचालक के लाईसेंस साथ में हो तथा वाहन चालक/परिचालक इत्यादि वाहन के साथ उपलब्ध कर्मचारी नशे की हालत में बिल्कुन न हो। सभी वाहन चालको/परिचालको व अन्य कर्मचारियो के चरित्र सत्यापन सुनिश्चित कराये साथ ही चालक/परिचालको का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी समय-समय पर सुनिश्चित किया जाये। सभी प्रकार के भारी एवं माल वाहक वाहनों में निर्धारित सीमा से अधिक माल का भराव न हो एवं संबंधित माल के वजन एवं बिल्टी इत्यादि दस्तावेज साथ में उपलब्ध हो। व्यवसायिक कार्यो के लिये संचालित बसो में भी उक्त कार्यवाही के साथ-साथ क्षमता से अधिक सवारियॉ न हो यह सुनिश्चित करे तथा बसे निर्धारित परिमिट के अनुसार ही संचालित हो।

बस के चालक/परिचालको का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी समय-समय पर सुनिश्चित किया जाये। व्यवसायिक प्रबंधन/प्रतिष्ठान जिनके निजि वाहन संचालित है, वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियो के वाहन में भी क्षमता से अधिक सवारी न हो आपतकालीन खिडकी हो, वाहन फिटनेस, बीमा, परिमिट, प्रदूषण इत्यादि समस्त दस्तावेज हो। वाहन चालक/परिचालक नशे की हालत में न हो तथा उनके चरित्र सत्यापन हो, दरवाजा, खिडकी दुरूस्त हो। यातायात नियमो का सत् प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो। स्कूल/कॉलेजो के संचालित वाहन- बस, ऑटो इत्यादि अन्य वाहन संचालित है, वह यह सुनिश्चित करे कि स्कूल/कॉलेज के बच्चो को क्षमता से अधिक न बैठाया जाये। बच्चो को स्कूल से घर तक पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाये, रास्ते में कही भी अन्यत्र न छोडा जाये, घर में किसी परिजन को सुपूद कर ही वापस लौटे। छोटे बच्चो के द्वारा चलते वाहनो मे अपने हाथ-पैर या अन्य सामान बाहर निकाल लेते है,

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