Singrauli.news पुलिस अधीक्षक ने की अपराध समीक्षा बैठक
सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रूस्मतजी कॉफ्रेसिंग हाल में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिव कुमार वर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली, कृष्ण कुमार पाण्डेय, एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली, राहुल सैयाम, एस.डी.ओ.पी. देवसर, अरुण कुमार सोनी,महिला सुरक्षा शाखा. सिंगरौली एवं जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित हुए।
सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक श्रीमति निवेदिता गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रूस्मतजी कॉफ्रेसिंग हाल में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिव कुमार वर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली, कृष्ण कुमार पाण्डेय, एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली, राहुल सैयाम, एस.डी.ओ.पी. देवसर, अरुण कुमार सोनी,महिला सुरक्षा शाखा. सिंगरौली एवं जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित हुए।
थानों में ई-विवेचना हेतु प्रदाय किये गए टेबलेट में भी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं को दुष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों से अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत हॉट स्पाट को चिन्हित एवं निरीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर विस्तृत जानकारी भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन दुर्घटना घटित होने पर पोर्टल में डेटा तत्काल मौके पर जाकर फीड करने के निर्देश दिये गए। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के समंस वारंट शत प्रतिशत तामील कराना सुनिश्चित करें।
थानों में ई-विवेचना हेतु प्रदाय किये गए टेबलेट में भी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं को दुष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों से अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत हॉट स्पाट को चिन्हित एवं निरीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर विस्तृत जानकारी भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन दुर्घटना घटित होने पर पोर्टल में डेटा तत्काल मौके पर जाकर फीड करने के निर्देश दिये गए। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के समंस वारंट शत प्रतिशत तामील कराना सुनिश्चित करें।
पुलिस साक्षियों के समंस/वारंट अदम तामील होने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। थानों में लंबित खात्मा एवं खारिजी को शीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण कराने जाने हेतु निर्देशित किया गया। एस.सी./एस.टी. एक्ट के जिन प्रकरणों में राहत राशि प्रदाय नहीं की गई है एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अपराधों को लंबित दर्शाया गया है