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Rewa news अन्र्त्तराज्यीय नशीली कफ सिरप गिरोह के तस्करों को रीवा न्यायालय ने सुनाया 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख अर्थदण्ड



रीवा । न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट समक्ष श्री विक्रम सिंह के न्यायालय में विचाराधीन एनडीपीएस प्र.क. 169/2021 म.प्र.राज्य द्वारा थाना हनुमना विरुद्ध अजय कुमार तनय रामप्रकाश गुप्ता उम्र 20 वर्ष निवासी सुयवाही थाना कोतवाली जिला सीधी म.प्र., राधेश्याम गुप्ता तनय रामकिशोर गुप्ता उम्र 25 वर्ष निवासी पौनिया थाना कोतवाली जिल्ला सीधी म.प्र., शंकरसुवन पाण्डेय तनय शैलेन्द्र पाण्डेय उम्र 36 वर्ष निवासी जोगीपुर थाना कोतवाली जिला सीधी, राजेश कुमार सनय नर्वदा प्रसाद जयसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी दक्षिण करौदिया थाना कोतवाली सीथी म.प्र. के विरुद्ध थाना हनुमना में पंजीबद्ध अपराध क.243/2021 धारा 8 (सी), 21 (सी) स्वापक औषधि मनह प्रभावी पदार्थ अधि.1985 के अन्तर्गत उपरोक्त आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक आरोपीगणों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1-1 वर्ष का पृथक-पृथक अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाय, अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय द्वारा की गई।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.7.2021 को थाना हनुमना के उप निरीक्षक आर.पी.नागर हमराह स्टाफ के साथ थाना क्षेत्र भ्रमण हेतु मय विवेचनाकिट सहित आरटीओ बैरियर की ओर रवाना हुए तभी मुखविर सूचना मिली की एक मारुती सुजकी आर्टिगा कार क. डीएल 9 सी.ए.यू.4261 काले रंग से अवैध नशीली कफ सिरप दरामनगंज तरफ से जिला सीधी लेकर जा रहे हैं उक्त मुखविर सूचना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने पश्चात् मय हमराह वल सहित रवाना होकर मुखविर के बताये स्थान बड़कुड़ा कारगिल ढावा के सामने पहुंचकर चेकिंग लगाया इसी दरमियान एक मारूती सुजकी आर्टिगा कार क. डीएल 9 सी.ए.यू.4261 काले रंग आते दिखी जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये जिसे घेराबंदी कर रोका गया तो

कार में 4 लोग बैठे थे उक्त व्यक्तियों का नाम पता पूंछने पर अपना नाम अजय गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, शंकरसुवन पाण्डेय व राजेश जयसवाल बताया जिन्हें मुखविर सूचना से अवगत कराकर तलाशी हेतु सहमति प्राप्त कर संदेहियों व कार की तलाशी लेने पर कार में तीन खाखी कलर के कार्टून बरामद हुए जिनमें नशीली कफ सिरप भरी पाई गई

शीसियों की गणना करने पर पहले कार्टून में 160 शीशी, दूसरे कार्टून में 160 शीशी व तीसरे कार्टून में 80 शीशी कुल 400 शीशी बरामद हुई जिसके संदर्भ में पूंछतांछ कर मेमोरेन्डम लेख्खकर जप्ती गिरफ्तारी व अन्य सारी कार्यवाही मौके पर की गई आरोपीगणों के विरुद्ध थाना हनुमना में अपराध क्र.243/21 धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट पंजीबद्ध किया गया विवेचना पश्चात् चालान न्यायालय में प्रस्तुत होने पश्चात् आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 8 (सी) 21 (सी) के अन्तर्गत विचारण किया गया विचारण दौरान 12 साक्षी व 36 दस्तावेज परीक्षित कराये गये। विचारण पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया

अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने तर्क में व्यक्त किया कि इस तरह के अपराध समाज पर दुष्प्रभाव छोड़ रहे हैं अभियुक्तगण के प्रथम अपराधी होने सम्बन्धी निवेदन के आधार पर उनकी सजा में उदारता वर्ती जाना न्यायोचित नहीं वरन् किये गये तर्को अभिलेख पर मौजूद सामग्री अपराध की प्रकृति, गंभीरता समूचे समाज पर ऐसे अपराध के पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभाव आदि तथ्यो को देखते हुए अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अभियुक्तगण के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा का नशीली कफ सिरप बरामद की गई है ऐसे मादक द्रव्य समाज को खोखला कर नवयुवकों को नशे का आदी बना रहे हैं जिससे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय जिस पर न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश समक्ष श्री विक्रम सिंह ने चारों अभियुक्तगणों को थारा 8 (सी), 21 (सी) स्वापक औषधि मनह प्रभावी पदार्थ अधि. 1985 के अन्तर्गत उपरोक्त आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक आरोपीगणों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास य 1-1 लासा रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है

अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 1-1 वर्ष का पृथक-पृथक अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश पारित किया है। अभियुक्त शंकरसुवन को अभिरक्षा में लिया जाकर जेल भेजा गया एवं अभियुक्त राजेश जयसवाल व राधेश्याम गुप्ता पूर्व से केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध है जिन्हे कीसी के माध्यम से दण्डादेश सुनाया गया एवं एक अन्य अभियुक्त अजय गुप्ता अनुपस्थित होने से उसे स्थाई गिरफ्तारी यारन्ट जारी कर गिरफ्तार होने पर संलग्न सजा वारंट अनुसार सजा भुगताये जाने का आदेश पारित किया।

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