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Rewa news अभिलेख सुधार तथा ईकेवाईसी के सभी प्रकरण 29 जुलाई तक निराकृत करें – कलेक्टर

रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान के तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने हुजूर तथा गुढ़ तहसील के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक पटवारी हल्के में सप्ताह में तीन दिन शिविर लगाकर बी-1 का वाचन करके फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज करें। नक्शा तरमीम तथा अभिलेख में सुधार के सभी प्रकरण शिविर में मौके पर सुनवाई कर निराकृत करें।

किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी तथा आधार सीडिंग के सभी लंबित प्रकरण 29 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। स्वामित्व योजना में जिन गांवों में ड्रोन सर्वे हो चुका है वहाँ के नक्शों की शत-प्रतिशत ग्राउण्ड ट्रुथिंग करके 10 अगस्त तक प्रकरण निराकृत कराकर पात्र हितग्राहियों के भू अधिकार पत्र तैयार करें। इनका वितरण 15 अगस्त तक सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारिता का ध्यान रखें। सभी पीठासीन अधिकारी, राजस्व प्रकरण की सुनवाई के बाद ऑर्डर शीट सोच-समझकर लिखें। इनमें किसी भी तरह की गलती होने पर पीठासीन अधिकारी पर ही कार्यवाही होगी। अभिलेख सुधार और नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। राजस्व महाअभियान में इनका शत-प्रतिशत निराकरण करें।

अविवादित नामांतरण के प्रकरण लोक सेवा गारंटी में तय की गई तीस दिन की समय सीमा में निराकृत करें। इसमें यदि कोई तहसीलदार 30 दिन से अधिक अवधि की पेशी की तिथि देता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।  कलेक्टर ने कहा कि पीठासीन अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल में सभी राजस्व प्रकरण दर्ज कर उनका समय सीमा में निराकरण करें।

यदि कोई प्रकरण बिना कारण के रीडर की लॉगिन में लंबित पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व प्रकरणों में समय पर प्रतिवेदन न मिलने से भी कई प्रकरण लंबित हैं। सभी तहसीलदार पटवारियों से सात दिवस में प्रतिवेदन दर्ज कराना सुनिश्चित करें। पटवारी अपनी आईडी से ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज कर दें। कुछ तहसीलों में निरीक्षण के दौरान कई ऐसे प्रकरण पाए गए हैं जिनमें न तो दिनांक का उल्लेख है और न ही उनमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी।

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