Rewa news अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

रीवा . संतबहादुर उर्फ लाला के अपहरण काण्ड में शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय श्री प्रवीण पटेल द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
सीधी निवासी संतबहादुर उर्फ लाला का बलविंदर उर्फ राजेश सिंह निवासी परौंधी जिला औरंगाबाद, नारायण लोहार निवासी नानक नगर गली नम्बर दो भवरकुआं इंदौर, संजू उर्फ धनेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गंगेव मठा मनगवां तथा अजीत सिंह उर्फ अभिषेक निवासी पार्वती काशीचक नवादा बिहार द्वारा फिरौती के लिए गुढ़ के मोहनिया घाटी से वर्ष 2018 में अपहरण किया गया था। अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को सश्रम आजीवन कारावास एवं पाँच-पाँच हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है।
घटना दिनांक के 23.07.18 को पिला दिलराज सिंह एवं परिवार के लोग तलाश करने पर नहीं पाये तो बैरियर टोल प्लाजा से गुढ़ में सीसीटीव्ही फुटेज से चेक करने पर पाया कि निशांत ट्रेनो दोपहर 12:45 पर टोल प्लाजा क्रॉस की है इसके पश्चात उन्होने संतबहादुर के वापस न पहुंचने पर 24.07.18 को थाना विश्वविद्यालय रीवा में गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके जीजा अनिल सिंह द्वारा दर्ज करायी गई। विश्वविद्यालय पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 23.07.18 समय 01:48 मिनट जोगिनिहाई टोल प्लाजा का सीसीटीव्ही फुटेज एवं 02:30 पर हनुमना टोल प्लाजा का सीसीटीव्ही चेक करने पर निशांत ट्रेनो वाहन अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाते हुए क्रॉस करते हुए देखा। फिर उसके आगे उक्त वाहन मिर्जापुर के आगे चुनार रोड के किनारे लावारिश हालत में पड़ी हुई पाया।
