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Rewa news रीवा संभाग के 32 हजार संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, वेतन वृद्धि,अवकाश सेवा सुरक्षा नए नियम में शामिल

Rewa news उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीन संविदा कर्मचारी नीति 2025 संविदा कर्मचारियों के हितों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित की गई है। नई नीति से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थायित्व आएगा तथा कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।

इस नीति का लाभ सीधे तौर पर 32 हजार संविदा कर्मचारियों को मिलेगा तथा उनके परिवार सहित लगभग डेढ़ लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी संविदा कर्मचारियों से अपील की है कि वे समर्पित भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करें, जिससे प्रदेश के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

एनएचएम की नई नीति के तहत संविदा कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब कर्मचारियों को हर साल नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी और समयबद्ध वार्षिक सेवा आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए अपीलीय क्रम स्थापित किया गया है। संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का अधिकार केवल मिशन निदेशक एनएचएम को होगा और ऐसा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा।

वेतन वृद्धि को भी सुव्यवस्थित ढांचे में लाया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। नवनियुक्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव के छह सप्ताह बाद (सातवें सप्ताह से) कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाएगी, ताकि मातृत्व के शुरुआती दिनों में उन्हें उचित देखभाल मिल सके। इसी तरह, संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश का प्रावधान भी लागू किया गया है।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू व्यवस्था के लिए संविदा कर्मचारियों को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके तहत जिला स्वास्थ्य समिति को अंतर-जिला स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट शिकायत निवारण क्रम निर्धारित किया गया है। आपातकालीन परिस्थितियों में परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को विशेष अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।


कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही है, तो उसे 50 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। साथ ही, सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए वेतन समानता सुनिश्चित की गई है, जिससे वेतन असमानता की समस्या समाप्त हो गई है।

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