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लोक सेवा गारंटी योजना में समय सीमा में सेवाएं न देने पर लगा जुर्माना

रीवा . लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित है। श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि निर्धारित समयावधि सात कार्य दिवसों में प्रदान न करने पर पाँच अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने तीन दिवस में अनुग्रह राशि का वितरण करने तथा जुर्माने की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के 12 प्रकरणों का समयावधि में निराकरण नहीं किया गया। इनमें जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में छ:, जवा में तीन, त्योंथर तथा सिरमौर में एक-एक और नगर परिषद गोविंदगढ़ में एक प्रकरण समय सीमा में निराकृत नहीं हुआ। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर तीन हजार रुपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवा पर 1500 रुपए जुर्माना लगाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर तथा सिरमौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंदगढ़ पर पाँच-पाँच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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