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नए आपराधिक कानूनों से आतंकवाद और संगठित अपराध पर लगेगी लगाम, सबको जल्द मिलने की बढ़ेगी उम्मीद

नए आपराधिक कानूनों से आतंकवाद और संगठित अपराध पर लगेगी लगाम, सबको जल्द मिलने की बढ़ेगी उम्मीद

Wednesday, December 27, 2023
5:34 PM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा ब्रिटिश युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 12 दिसंबर को लोकसभा में तीन संशोधित विधेयक पेश किए। तीन विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करेंगे। आईपीसी को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1973 की सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है जबकि 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। जल्द ही भारत सरकार आपराधिक कानूनों में सुधारों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद ये कानून लागू हो जाएंगे।

अगस्त में उनके बारे में जानकारी के बाद, उन्हें समीक्षा के लिए भाजपा सांसद बृज लाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया। विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श करने के बाद, पैनल ने 7 नवंबर को विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट अपनाई, जिसमें विपक्षी सांसदों ने कई त्रुटियों की ओर इशारा किया और 50 से अधिक बदलावों की सिफारिश की। अपने असहमति नोट में, विपक्षी सांसदों ने परामर्श किए गए विशेषज्ञों में विविधता की कमी को उजागर किया, जिस जल्दबाजी के साथ नए कानून पेश किए जा रहे हैं, उस पर सवाल उठाया और इस बात पर प्रकाश डाला कि वे मौजूदा कानूनों की ‘काफी हद तक कॉपी-पेस्ट’ हैं।

अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि “व्याकरण और भाषा संबंधी त्रुटियों को ठीक कर दिया गया है। स्थायी समिति द्वारा विधेयकों की विस्तार से जांच की गई और सुझावों को शामिल करना आवश्यक था। कोई बड़े बदलाव नहीं हैं। अगर हम पुराने विधेयकों को जारी रखते तो कई आधिकारिक संशोधन करने पड़ते, इसलिए हमने इसके बजाय नए विधेयक पेश करने का फैसला किया।

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