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Mp news मुडिया पहाड जमीन मामले मे भाजपा उपाध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित चार के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओ मे होगा मामला दर्ज

Mp news मुडिया पहाड जमीन मामले मे भाजपा उपाध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित चार के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओ मे होगा मामला दर्ज

 

पन्ना जिले का बहुचर्चित मामला विगत दो तीन वर्षो से सुर्खियो मे था, जिसमे भू-माफिया तथा भाजपा के वर्तमान मे जिला उपाध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित उनके पिता खुन्ना माता प्रमला देवी तथा हीरा लाल आदिवासी द्वारा मुडिया पहाड मे रह रहे आदिवासीयो की जमीनो को कूट रचित दस्तावेजो के आधार पर अपने नाम करा लिया तथा उक्त जमीन मे आलीशान कोठी भी बना ली थी। उक्त मामले को लेकर गरीब आदिवासीयो द्वारा लगातार लडाई लडी गई।

इसी मामले मे तत्कालीन एसडीएम शेर सिंह मीना द्वारा उक्त जमीन गरीब आदिवासीयो के नाम ही दर्ज करने के आदेश दिये गये थें। लेकिन अपर कलेक्टर द्वारा एसडीएम का आदेश पलटते हुए मामले मे स्थिग्न दे दिया गया था। जिसको लेकर आदिवासी दारा गोंड पुत्र बाला गोड़ उर्फ दुग्गे निवासी रानीगंज पन्ना ने माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश एससी एसटी, पीओए एक्ट पन्ना मे अंपतजीयत परिवाद क्रमांक पन्ना नम्बर 211/2022 सीएनआर नम्बर 35010019762021 दायर की गई थी।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता शैलेश विश्वकर्मा द्वारा मामले मे पैरवी की गई थी। प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया गया तथा परिवादी की ओर से दण्ड प्रक्रिया की धारा 156 (3) धारा 190 एवं धारा 200 के तहत दण्ड संहिता धारा 420, 326, 34 एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(पअ) सहित अभियुक्तगण अंकुर त्रिवेदी, अवधेश त्रिवेदी, श्रीमती सुमला त्रिवेदी एवं हीरा लाल गोड़ के विरूद्ध परिवाद दायर किया गया। जिसे जिला पुलिस पन्ना ने मामले को दर्ज करने से इंकार कर दिया

 

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