Kolkata Rape-Murder Case: सयान लाहिरी की जमानत के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल सरकार ने सयान लाहिरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के विरोध में दायर की गई है, जिसमें छात्र नेता सयान लाहिरी को जमानत दी गई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
हाई कोर्ट ने दी थी जमानत
दरअसल, शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी के नेता सयान लाहिरी को जमानत दे दी थी। सयान लाहिरी पर आरोप है कि वह 27 अगस्त को राज्य सचिवालय तक निकाली गई उस रैली के आयोजकों में से एक थे, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के कथित रेप और मर्डर के खिलाफ आयोजित की गई थी। पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी उन दो संगठनों में से एक थी, जिन्होंने ‘नबन्ना अभियान’ का आह्वान किया था।
सरकार का याचिका में दावा
सयान लाहिरी को 27 अगस्त की शाम को रैली का नेतृत्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस रैली में हिंसा हुई थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बंगाल सरकार ने कहा है कि सयान लाहिरी ने शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में हिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया। याचिका में लाहिरी के विरोध प्रदर्शन को अवैध करार दिया गया है।
जमानत का विरोध
याचिका में यह भी कहा गया है कि बंगाल सरकार को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि सयान लाहिरी को जमानत देने का फैसला गलत है। सरकार की याचिका में कहा गया है कि लाहिरी और अन्य लोगों के कारण राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। सरकार ने यह भी आशंका जताई है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है।