विद्युत से संबंधित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर आगामी लोक अदालत प्रस्तुत करे-प्रधान न्यायाधीश
सिंगरौली। 9 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल कियान्वयन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिरण आरएन चंद की अध्यक्षता में विद्युत विभाग के अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला न्यायाधीश सुशील कुमार, आत्माराम टांक एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन उपस्थित रहे। प्रधान जिला न्यायाधीश आरएन चंद ने बैठक दौरान उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से विद्युत से संबंधित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर आगामी लोक अदालत में संबंधित खण्डपीठ के समक्ष रखते हुये सुलह व समझौते के माध्यम से निराकरण करवाये जाने संबंधी निर्देश दिये।
उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अपने-अपने स्तर पर विद्युत बकाया के प्रकरणों के संबंध में आम लोगों एवं उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करवाने हेतु जागरूक करने एवं लोक अदालत में मिलने वाली छूट के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये दिनांक 09 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जायेगी। बैठक के दौरान के जेई एसपी मिश्रा, विशाल आनंद, प्रमोद कुमार रे, दुश्यंत सिंह एवं ए.ई. गौरव कुमार पाण्डेय एवं दिनकर दुबे आदि उपस्थित रहे।