सिंगरौली। मो. यूसुफ कुरैशी पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धर्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर,डीजे,सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण,कार्यवाही के संबंध में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में शिवकुमार वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीएस परस्ते नगर पुलिस अधीक्षक, विन्ध्यनगर, आरपी सिंह थाना प्रभारी बरगवॉ, सुदेश तिवारी थाना प्रभारी बैढन उपस्थित हुये एवं जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) एवं थाना,चौकी प्रभारीगण ऑनलाईन व्हीसी के माध्यम से उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक मो.यूसुफ कुरैशी के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा धर्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर,डीजे,सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण,कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये, जिसका शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जाना है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के संबंध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिये गये है, इसके बावजूद भी विभिन्न स्थलो में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुये लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। अत्याधिक शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम नींद और संवाद में व्यवधान पडता है। कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण उक्त रक्तचाप, बेचैनी मानसिक तनाव तथा अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाये जाते है। उक्त के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना स्तर पर राजस्व, पुलिस एवं क्षेत्रिय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की टीम का गठन किया जायेगा, जिनके द्वारा नियमित रूप एवं आकस्मिक रूप से निर्धारित उपकरणो के साथ ऐसे धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो का औचक निरीक्षण, जहॉ ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग होता हो, तथा शिकायतो की आकस्मिक जॉच की जाकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चिित की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक नंे समस्त थाना/अनुभाग स्तर पर डेसिबल मीटर रखने के निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सभी ऐसे स्थानो से अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया जाये तथ निर्धारित डेसिबल का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। ऐसे धर्म स्थलो/सर्वजनिक स्थलो की सूची बनाई जाये जहॉ उक्त नियमों/आदेशो का अनुपालन होना नही पाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने उक्त मध्य प्रदेश शासन से जारी निर्देशो को निरंतरता के साथ कडाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।