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केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, समन पर ED से मांगा सबूत; दिल्ली HC में किसने-क्या कहा?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को झटका देते हुए ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करके ईडी से जवाब मांगा है। अब 22 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी।

केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी को जो भी सूचना या जानकारी चाहिए, वह हम देने को तैयार हैं, लेकिन मेरे मुवक्किल को आशंका है कि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता हैं। ऐसे में गिरफ्तारी पर सुरक्षा की आवश्यकता है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगा। कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। आप यह भी बताएं कि आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने ईडी से पूछताछ के लिए बुलाने के संबंध में सबूत मांगा।

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