RewaState

कलेक्टर ने सीईओ रायपुर कर्चुलियान पर लगाया एक हजार का जुर्माना

रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज श्रम विभाग की अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि समय सीमा में जारी न करने पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर दर्ज पाँच प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं किया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हजार रुपए की जुर्माने की राशि लगाई गई है। जुर्माने की राशि तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

About The Author

Related Articles

Back to top button
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp