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Calcutta High Court: नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने की सिफारिश

Calcutta High Court:  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम की अध्यक्षता Chief Justice DY Chandrachud ने की, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवै भी शामिल हैं। इस समय पर कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश नहीं की है।

न्यायाधीशों के कार्यकाल की बढ़ोतरी की सिफारिश

Calcutta High Court: नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने की सिफारिश

कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए न्यायाधीशों में शामिल हैं:

  • न्यायमूर्ति बिस्वरोप चौधरी
  • न्यायमूर्ति पार्थ सरथी सेन
  • न्यायमूर्ति प्रसंजित बिस्वास
  • न्यायमूर्ति उदय कुमार
  • न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता
  • न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य
  • न्यायमूर्ति पार्थ सरथी चट्टोपाध्याय
  • न्यायमूर्ति अपूर्बा सिन्हा रॉय
  • न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर राशिदी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने की सिफारिश की है, जबकि स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश नहीं की गई है। यह निर्णय तब लिया गया जब हाई कोर्ट कॉलेजियम ने 29 अप्रैल को इन न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

इस प्रस्ताव पर राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपनी कोई टिप्पणी नहीं की है। इसलिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के पैरा-14 के अनुसार, माना गया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री की चुप्पी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का यह निर्णय अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जो इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेगी। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की यह सिफारिश न्यायपालिका के समग्र कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रणाली के विश्वास को बनाए रखने में सहायक होगी। इस प्रस्ताव की स्वीकृति से कलकत्ता हाई कोर्ट में न्याय की प्रक्रिया में निरंतरता और स्थिरता बनी रहेगी।

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