Breaking NewsState

Breakingnews मोस्ट वांटेड मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा

आगामी कुछ महीनो में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections ) होने हैं वहीं राज्य का सबसे  बड़ा मोस्ट वांटेड मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है बता दे कि उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह  के सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी हथियार मामले में बुधवार को गाजीपुर में 33 साल तीन महीने और 9 दिन की सजा सुनाई गई।

माफिया मुख्तार अंसारी को अवैध हथियार के मामले में बुधवार को 33 साल 3 महीने और 9 दिन की उम्र में गाजीपुर में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. Up के बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंग is के सरगना मुख्तार को आठवीं बार सजा सुनाई गई है.

माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी और 468  के तहत दोषी पाया। धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था।  अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत भी मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मुख्तार अंसारी ने दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए 10 जून 1987 को गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन किया था. आरोप था कि उन्होंने ग़ाज़ीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षरों से अनुमोदन प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था।

फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी मुख्तार अंसारी और पांच नामजद व अज्ञात के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया था।

About The Author

Related Articles

Back to top button
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp