Bihar में आरक्षण वृद्धि पर बैन जारी रहेगा, Supreme Court ने सुनवाई की तारीख तय की
Supreme Court: Bihar सरकार ने हाल ही में राज्य में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। हालांकि, पटना हाई कोर्ट ने इस निर्णय को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। अब Bihar सरकार ने इस फैसले के खिलाफ Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। Supreme Court ने Bihar सरकार की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। आइए इस मामले की पूरी जानकारी जानते हैं।
हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
Supreme Court ने Bihar सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण वृद्धि के फैसले को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। Bihar सरकार ने पहले ही यह घोषणा की थी कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ Supreme Court में अपील करेगी। अब Supreme Court इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगी।
सुनवाई सितंबर में होगी
सुप्रीम कोर्ट ने Bihar सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस मुद्दे पर सितंबर में सुनवाई होगी। हालांकि, पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने से इंकार किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि Bihar में आरक्षण सीमा बढ़ाने पर लगी रोक जारी रहेगी।
50 से 65 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा
पिछले साल Bihar सरकार ने SC/ST, OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान किया था। यह निर्णय Bihar में किए गए जातीय सर्वेक्षण के बाद लिया गया था।