Assam News: अब शादी और तलाक सरकार से लेनी होगी अनुमति, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द
Assam News: असम सरकार ने गुरुवार को मुसलमानों की शादियों और तलाक के पंजीकरण के कानून को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस नए विधेयक के अनुसार, अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण काज़ी से नहीं, बल्कि सरकार से करवाना होगा। इतना ही नहीं, बाल विवाह का पंजीकरण भी अवैध माना जाएगा।
असम सरकार ने गुरुवार को मुसलमानों की शादियों और तलाक के पंजीकरण के कानून को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि इस कानून के तहत समुदाय के नाबालिगों की शादियों की अनुमति दी जा सकती है।
मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक-2024 पेश
राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक-2024 पेश किया, जिससे असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और मुस्लिम विवाह पंजीकरण अध्यादेश 2024 को रद्द किया जाएगा।
शादी और तलाक के पंजीकरण के लिए काज़ी अनिवार्य नहीं
इस विधेयक के तहत, मुस्लिम समुदाय के लोगों को शादी और तलाक का पंजीकरण काज़ी से नहीं, बल्कि सरकार से करवाना होगा। इसके अलावा, बाल विवाह का पंजीकरण अवैध माना जाएगा।
अदालतों में मामलों की संख्या में भारी वृद्धि
जोगेन मोहन ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक-2024 के निरसन के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा कि इस विधेयक से पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों की शादियों के पंजीकरण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में निगरानी का कोई तंत्र नहीं था, जिसके कारण अदालतों में मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही थी।